अब आप को टैक्स रिफंड मिलने में देरी नहीं होगी : आयकर विभाग

नई दिल्ली, द ब्लाट। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपके लिए यह खबर है। जो व्यक्ति नियमित तौर पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उन्होंने अगर अब तक रिटर्न नहीं फाइल किया है, तो इनकम टैक्स विभाग अब उन्हें इसकी जानकारी दे रहा है। इसके अलावा आपको आईटीआर की फाइलिंग का स्टेटस भी बताया जाएगा।

इस प्रकार होगा सूचना देने का तरीका 

अगरटैक्सपेयर ने वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना रिटर्न फाइल करना शुरू कर दिया और फिर बाद में किसी वजह से उसे बीच में छोड़ दिया, तो उसे सूचना दी जाएगी। व्यक्ति को भेजी गई सूचना में कहा जाएगा कि हमने यह देखा है कि असेस्मेंट ईयर 2022-23 के लिए आपका आईटीआर अभी भी ड्राफ्ट स्टेज में है. इसमें आगे कहा जाएगा कि कृप्या आईटीआर को पूरा करके, उसे सब्मिट और ई-वेरिफाई करें।

 

 

कोई भी व्यक्ति कई वजहों से अपने आईटीआर की फाइलिंग को बीच में छोड़ सकता है. जैसे कोई व्यक्ति अपनी इनकम का रिटर्न फाइल करना भूल जाता है या पूरी जानकारी नहीं होने पर फाइलिंग की प्रक्रिया को बीच में अधूरा छोड़ दिया है। इसके अलावा आखिरी तारीख से पहले, लोग अपना रिटर्न फाइल करने को लापरवाह रहते हैं और बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है।

जिस व्यक्ति की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, उसके लिए आईटीआर को फाइल करना जरूरी होता है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा 3 लाख रुपये और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए यह 5 लाख रुपये है।

वहीं अब आपको टैक्स रिफंड मिलने में देरी नहीं होगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स अफसरों के लिए बकाया टैक्स के मुताबिक रिफंड की एडजेस्मेंट पर फैसला करने के लिए समयावधि को 30 दिन से घटाकर अब 21 दिन कर दिया है। डायरेक्टोरेट ऑफ इनकम टैक्स के नोटिस के मुताबिक, अगर व्यक्ति एडजस्मेंट से सहमत नहीं है या थोड़ी सहमति रखता है, तो मामले को तुरंत असेसिंग ऑफिसर के पास भेज दिया जाएगा। फिर, अफसर इस बात पर फीडबैक देगा, कि क्या एडजस्मेंट रेफरेंस की तारीख से 21 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए या नहीं। ऐसे इनकम टैक्स से जुड़े मुकदमों को कम करने के लिए किया गया है।

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