सत्येंद्र जैन की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है मामला

द ब्लाट न्यूज़ दिल्ली हाई कोर्ट में मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

 

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सत्येंद्र जैन ने अपनी याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

कोर्ट के प्रधान जिला एवं सेशन कोर्ट ने मनी लान्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को दूसरे न्यायाधीश के पास ट्रांसफर करने की मांग वाली ईडी की याचिका को अनुमति दे दी थी। इसके बाद इस मामले को विशेष न्यायाधीश विकास ढल को स्थानांतरित कर दिया गया। पहले मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने की थी।

2017 में दर्ज हुआ था मामला
मनी लाड्रिंग मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सत्येंद्र जैन ने एक मुकदमा दर्ज किया था। सत्येन्द्र जैन के खिलाफ दर्ज मुकदमे के आधार पर ईडी ने 2017 में भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत जैन एवं अन्य दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जैन पर उनसे संबद्ध चार कंपनियों के जरिए मनी लान्ड्रिंग का आरोप है।

याचिका को किया था खारिज
उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश के स्थानांतरण के खिलाफ मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा था, सवाल जज या उन अधिकारियों की ईमानदारी या ईमानदारी का नहीं है, जिन पर कभी जैन का अधिकार क्षेत्र था, बल्कि एक पक्ष के मन में एक आशंका का है। उन्होंने कहा, तथ्य बताते हैं कि विभाग ने न केवल इस तरह की आशंका जताई थी, बल्कि इस अदालत में तेजी के साथ कार्रवाई की थी।

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