अब राशन की दुकानों पर मिलेगा पांच किलो का ‘छोटू’, शासन ने बिक्री की अनुमति

द ब्लाट न्यूज़ शासन के विशेष सचिव दिव्य प्रकाश गिरि ने खाद्य आयुक्त को पत्र भेजा कर कहा है कि पांच किलो के एलपीजी सिलिंडर को उचित दर की दुकानों से बिक्री की स्वीकृति शर्तों के साथ दी जाती है।

 

उत्तर प्रदेश में राशन की उचित दर की दुकानों पर अब पांच किलो का एलपीजी गैस सिलिंडर भी मिलेगा। शासन ने इसके लिए अनुमति प्रदान कर दी है। बाजार में उपलब्ध इस सिलिंडर का ब्रांड नेम छोटू है और केवल इसी की बिक्री की जा सकेगी।

शासन के विशेष सचिव दिव्य प्रकाश गिरि ने इस बाबत खाद्य आयुक्त को पत्र भेजा है। कहा है कि पांच किलो के एलपीजी सिलिंडर  को उचित दर की दुकानों से बिक्री की स्वीकृति शर्तों के साथ दी जाती है। इसके लिए एलपीजी वितरकों द्वारा उचित दर विक्रेेताओं से अनुबंध करते हुए उन्हें प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

किसी भी पीओएस पर 100 किग्रा से अधिक स्टॉक नहीं रखा जा सकेगा। यहां से सिलिंडर की बिक्री और रिफलिंग दोनों हो सकेगी। पीओएस पर सुरक्षा के सभी इंतजाम सही तरह से रखने होंगे। अनुमन्य खुदरा मूल्य के आधार पर सिलिंडर की बिक्री होगी। उपभोक्ता को ऑयल कंपनियों द्वारा आपूर्तित प्रेशर रेग्युलेटर का प्रयोग करना होगा। रेग्युलेटर की बिक्री अलग से नहीं बल्कि सिलिंडर के साथ होगी

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