द ब्लाट न्यूज़ दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुरी नजर से देखना और पीछा करने के मामले में फरार आरोपी के खिलाफ प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फर्जी फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से अश्लील सामग्री को हटाने का निर्देश देने की मांग भी की है। आरोपी मुकेश को भगोड़ा घोषित अपराधी बताया जा रहा है और वह यूएई में है। यह मामला दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में दिसंबर 2021 में दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस आरोपपत्र भी दाखिल कर चुकी है। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने विदेश मंत्रालय (एमईए), दिल्ली सरकार और दिल्ली कैंट के थानाध्यक्ष को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया कि ताक-झांक, पीछा करना, डराना-धमकाना और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। याचिका में दिल्ली पुलिस को भारत-यूएई प्रत्यर्पण संधि, 1999 के संदर्भ में कानून के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से आरोपी मुकेश के प्रत्यर्पण प्रक्रिया को तेजी से शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई है।