द ब्लाट न्यूज़ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी कथित करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दायर किया।
धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी के 58वें दिन आरोपपत्र दायर किया गया।
ईडी ने 23 जुलाई को चटर्जी और मुखर्जी को स्कूल भर्ती घोटाले से संबंधित धन के लेन-देन की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
एजेंसी के वकील अभिजीत भद्र ने कहा कि चटर्जी और मुखर्जी तथा छह कंपनियों के खिलाफ 172 पन्नों का आरोपपत्र यहां बैंकशाल अदालत परिसर स्थित पीएमएलए अदालत में दायर किया गया।
आरोपत्र के मुताबिक, इस मामले में 43 गवाह हैं। भद्र ने कहा कि आरोपपत्र के साथ संलग्न दस्तावेज 146,043 पृष्ठों में हैं।
ईडी ने अदालत के समक्ष कहा है कि पूर्व मंत्री की कथित सहयोगी मुखर्जी की नकदी और संपत्ति के रूप में अब तक करीब 100 करोड़ रुपये की बरामदगी की जा चुकी है।
चटर्जी को उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद ममता बनर्जी सरकार ने मंत्री पद से हटा दिया था। उन्हें तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पद तथा अन्य पदों से भी हटा दिया गया था।
वह इस समय घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में हैं।