गांधी आश्रम पुनर्विकास योजना के खिलाफ दाखिल तुषार गांधी की याचिका खारिज

 

द ब्लाट न्यूज़ । गुजरात उच्च न्यायालय ने साबरमती आश्रम पुनर्विकास योजना के खिलाफ दाखिल महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की याचिका सरकार के यह कहने के बाद खारिज कर दी कि इससे आश्रम का मुख्य हिस्सा प्रभावित नहीं होगा।

गुजरात सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति ए. जे. शास्त्री की खंडपीठ को बताया कि पुनर्विकास के दौरान, पांच एकड़ में फैले मुख्य आश्रम परिसर को छुआ तक नहीं जाएगा।

तुषार गांधी ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल कर यह निर्देश देने की अपील की थी कि पुनर्विकास ‘राष्ट्रीय गांधी स्मारक निधि’ (एनजीएसएन) के तत्वावधान में किया जाए। साबरमती आश्रम को गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने 1917 में इसकी स्थापना की थी।

 

 

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