द ब्लाट न्यूज़ । दिल्ली उच्च न्यायालय को शुक्रवार को इस बात से अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में जिला उपभोक्ता फोरम के स्वीकृत 30 पदों में से 26 पर नियुक्तियां कर दी गयी हैं और शेष पदों को भरे जाने की प्रक्रिया जारी है।
मुख्य न्यायाधीश एस.सी. शर्मा और न्यायमूर्ति एस. प्रसाद की पीठ ने उपभोक्ता अदालतों की सभी समस्याओं को दूर करने, रिक्त पदों को भरने और न्यायिक अधिकारियों, वादकारों तथा वकीलों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दिल्ली सरकार को कुछ और मोहलत दे दी।
दिल्ली सरकार की स्थिति रिपोर्ट को रिकॉर्ड में दर्ज करते हुए उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले साल 27 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है और राज्य सरकार को ताजा स्थिति रिपोर्ट पेश करने करने का भी निर्देश दिया है।
अदालत को राज्य सरकार की ओर से इस बात से भी अवगत कराया गया कि उपभोक्ता अदालतों में अध्यक्ष एवं सदस्यों सहित 30 स्वीकृत पदों में से 26 पद भरे जा चुके हैं और शेष चार पद के लिए साक्षात्कार जारी है।
उपभोक्ता अदालतों के सहायक कर्मियों के स्वीकृत 111 पदों में से 106 को भरा जा चुका है और शेष पांच पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है।
दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने उपभोक्ता फोरम में रिक्तियों को भरने और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चार माह की मोहलत देने का अदालत से अनुरोध किया।
उच्च न्यायालय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत दिल्ली में स्थापित उपभोक्ता अदालतों की दयनीय स्थिति का उल्लेख करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।