देहरादून। उत्तराखंड के ज्वालापुर से भाजपा विधायक सुरेश राठौड़ पर बेगमपुरा गांव की महिला पार्टी कार्यकर्ता ने बलात्कार का आरोप लगाया था। महिला की शिकायत के आधार पर विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
एएनआई ने हरिद्वार के एसएसपी अबुदई कृष्णराज ने कहा कि अदालत के निर्देश पर सीआरपीसी की धारा 156 के तहत हमने भाजपा के ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि राठौर पर बलात्कार और आपराधिक धमकी का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने विधायक पर कुछ महीने पहले उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। उसने कहा कि वह तब वह इस मामले का खुलासा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे विधायक ने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। द्वाराहाट विधायक महेश नेगी के बाद राठौर उत्तराखंड के दूसरे ऐसे विधायक हैं, जिनके खिलाफ इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
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इस बीच बीजेपी विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताते हुए उसे खारिज कर दिया। उन्होंने अपनी जान का खतरा होने की बात कहते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है। मैंने पहले भी यह कहा है, जो लोग रंगदारी के लिए जेल गए थे। वह मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं और मेरे खिलाफ सीआरपीसी की धारा 156 के तहत फर्जी मामला दर्ज किया गया है। मैं पुलिस से मामले की जांच की अपील करता हूं ताकि सच्चाई का खुलासा हो सके।
पुलिस के अनुसार महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह ढाई साल पहले राठौर से मिली थी और भाजपा महिला मोर्चा में शामिल होने के लिए कहा था। महिला ने कहा कि वह पहले ज्वालापुर की मंडल मंत्री रह चुकी है। साथ ही महिला ने विधायक पर अपनी राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल कर उसे गिरफ्तार कराने का भी आरोप लगाया।
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