द ब्लाट न्यूज़ । महाराजगंज की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन के अधिवक्ता विनोद सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने शनिवार को विक्की कहर को जिले के कोल्हुई पुलिस थाना अंतर्गत एक गांव की आठ साल की लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार दिया था। उन्होंने बताया कि कहर ने सात मई 2020 को लड़की का अपहरण किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में लड़की को कहर के चंगुल से मुक्त कराया गया। चिकित्सकीय जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।