श्रीलंका की नयी सरकार 22वें संशोधन को संसद में पेश करेगी: मंत्री

 

द ब्लाट न्यूज़ । श्रीलंका की नयी सरकार संविधान के 22वें संशोधन को संसद में पेश करेगी, जिसे आधिकारिक तौर पर 21वें संशोधन के तौर पर अंगीकार किया जाएगा । न्याय मंत्री ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

न्याय मंत्री विजयदास राजपक्षे ने संवाददाताओं से कहा कि 22वें संशोधन में 19वें संशोधन की कमियों को दूर किया जाएगा, जबकि 20 वें संशोधन को रद्द किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 22वें संशोधन को सोमवार को कैबिनेट ने मंजूरी दी और इसे संसद में पेश किया जाएगा।

कुछ बदलावों के बाद संशोधन को सोमवार को पुन: मंजूरी दी गई, इन्हीं संशोधनों को गोटबाया राजपक्षे नीत पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी।

यह कदम तब उठाया गया है, जब देश की राजनीतिक व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि सरकार को 2015 में अंगीकार किए गए 19वें संशोधन को फिर से बहाल करना चाहिए।

गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 2020 में 20 वें संशोधन को अंगीकार किया था, जिसमें उन्होंने खुद को राष्ट्रपति के पूर्ण अधिकार दिए थे। यह 19वें संशोधन के पूरी तरह से विपरीत था, जिसमें राष्ट्रपति की तुलना में संसद के पास ज्यादा शक्तियां थीं।

 

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