द ब्लाट न्यूज़ । उच्चतम न्यायालय ने भीमा-कोरेगांव एल्गार परिषद मामले के आरोपियों में शामिल 82 वर्षीय वरवरा राव को उनके खराब स्वास्थ्य के आधार पर मिली अंतरिम जमानत अवधि को अगली सुनवाई 19 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी।
न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित की अध्यक्षता में मंगलवार को तीन सदस्यीय खंडपीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह स्थाई जमानत की याचिका पर अगली सुनवाई 19 जुलाई को करेगी और तब तक याचिकाकर्ता की अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राव की जमानत अवधि बढ़ाने का पीठ के आदेश का विरोध नहीं किया। इसके बाद पीठ ने अगली सुनवाई 19 जुलाई को मुकर्रर की तथा तब तक राव को अंतरिम राहत प्रदान की।
राव को खराब स्वास्थ्य के कारण बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दी गई पहली अस्थायी ‘चिकित्सा जमानत’ आज समाप्त होने वाली थी। इस वजह से उन्होंने (राव) शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
जाने-माने कवि एवं सामाजिक कार्यकर्ता राव ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए चिकित्सा के आधार पर स्थाई जमानत की गुहार उच्च न्यायालय से लगाई थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता राव ने उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।