अधिशासी अभियंता कमलेश के खिलाफ जमानती वारंट

प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम चित्रकूट के अधिशासी अभियंता कमलेश कुमार वर्मा के खिलाफ कोर्ट आदेश की अवहेलना करने पर जमानती वारंट जारी किया है।

कोर्ट ने उन्हे सीजेएम चित्रकूट के समक्ष इस आश्वासन के साथ 20 हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र जमा करने का निर्देश दिया है कि वह 5 जुलाई को हाईकोर्ट मे हाजिर होंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने शिवमन्त सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने 18 अप्रैल 21 को ही कहा था कि प्रथम दृष्टया अवमानना केस बनता है और आदेश पालन का मौका दिया था। आदेश न मानने पर तलब किया था। इस आदेश की जानकारी होने के बावजूद न तो कोई जवाब आया था और न ही उनकी तरफ से कोई हाजिर था। कोर्ट ने इसे गम्भीरता से लेते हुए वारंट जारी कर हाजिर होने का निर्देश दिया है।

Check Also

सपा-कांग्रेस पर हमला, योगी की सराहना, Mayawati ने Lucknow Rally में दिये भाषण से राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया और BSP का “रीसेट बटन” दबा दिया

उत्तर प्रदेश की राजनीति आज फिर मायावती के तीखे तेवरों से गूंज उठी। कांशीराम के …