एसिड फेंकने वाले को कोर्ट से राहत नहीं

द ब्लाट न्यूज़ । होली के मौके पर पड़ोसी की ओर से गुब्बारे फेंके जान से गुस्साए आरोपी ने कथिततौर पर शिकायतकर्ता पर एसिड से भरी बोतल उड़ेल दी थी। इस मामले में अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है। द्वारका स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गगनदीप जिंदल की अदालत ने जमानत याचिका को नामंजूर करते हुए कहा कि पीड़ित बुरी तरह से एसिड से झुलस गया है। हालांकि आरोपी की तरफ से उसके वकील ने उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना होने की बात कही है लेकिन इसके कोई दस्तावेज पेश नहीं किए। लिहाजा तथ्यों को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका को खारिज किया जा रहा है।

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