राष्ट्रीय लोक अदालत 13 अगस्त को

द ब्लाट न्यूज़ । राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 13 अगस्त को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। वादकारी इस अदालत में सुलह के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव ललिता पटवर्धन ने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग तथा सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है।

लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र तथा सुलभ न्याय प्राप्त कर सकता है। इस निर्णय के विरोध में कहीं अपील नहीं किया जा सकता है। यहां मामला अंतिम रूप से निपटा दिया जाता है। लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआइ एक्ट, फौजदारी, राजस्व तथा वैवाहिक विवाद से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाएगा।

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