फोन से पीड़िता की अश्लील तस्वीर मिलने पर आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारीज

द ब्लाट न्यूज़ । एक 18 साल की लड़की की दुष्कर्म की शिकायत को अदालत ने गंभीरता से लिया है। इस मामले में आरोपी की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। परन्तु अदालत ने आरोपी के फोन से पीड़िता की अश्लील तस्वीर बरामद होने के मद्देनजर आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

मामला दक्षिण दिल्ली का है। आारोपी ने कहा कि उसका और पीड़िता का प्रेम प्रसंग है। परिवार को यह बात पता चल गई। परिवार उनके संबंधों को तुड़वाना चाहता है, इसलिए पीड़िता से यह मुकदमा दर्ज कराया है। साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार गर्ग की अदालत ने पुलिस का पक्ष जानने के बाद जमानत से इनकार किया है। पुलिस ने अदालत को बताया कि पीड़िता की उम्र महज 18 साल है। हालांकि आरोपी ने पीड़िता के साथ व्हाट्सऐप चैट अदालत में पेश कर प्रेम प्रसंग का मामला बताया। परन्तु अदालत का कहना था कि पीड़िता की उम्र बेहद कम है। इस उम्र में वह अपना सही-गलत नहीं जान सकती। आरोपी इससे अवगत था कि वह जो कर रहा है पीड़िता और उसके लिए सही नहीं है। निजी पलों की तस्वीरों को मोबाइल में कैद करने का यह मतलब भी हो सकता है कि वह धमकाकर दुष्कर्म कर रहा हो। पुलिस को इस संदर्भ में भी जांच करनी चाहिए।

 

 

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