नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए अतिरिक्त मॉप अप राउंड नहीं…

दिल्ली में नर्सिंग पाठ्यक्रमों की वर्ष 2021-22 के लिए खाली हैं 110 सीटें
-सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी

द ब्लाट न्यूज़ । सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली में नर्सिंग पाठ्यक्रमों की खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए केंद्र और भारतीय नर्सिंग परिषद को अतिरिक्त मॉप अप राउंड कराने का निर्देश देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। पीठ ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि दाखिला प्रक्रिया अनंत काल तक नहीं चल सकती है।

न्यायमूर्ति एम. आर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन पीठ ने इसी के साथ सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग और एंजेला बीजू की याचिकाओं को खारिज कर दिया। याचिका में दिल्ली के नर्सिंग संस्थानों में करीब 110 सीटें खाली होने का हवाला दिया गया था। इसके लिए वर्ष 2021-22 के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रमों में दाखिला प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र सरकार और नर्सिंग परिषद को निर्देश देने की मांग की गई थी।

दिल्ली में नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले की प्रक्रिया अकादमिक सत्र 2021-22 के लिए 31 मार्च 2022 को खत्म होनी थी। याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि दो सरकारी नर्सिंग कॉलेजों के लिए समय सीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 15 मई तक कर दी गई। इसलिए सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग को भी ऐसी राहत दी जा सकती है।

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