शरजील इमाम को जमानत के लिए दी ट्रायल कोर्ट जाने की इजाजत…

द ब्लाट न्यूज़ । दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने दिल्ली हिंसा के आरोपित शरजील इमाम की अंतरिम जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दे दी है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के मुताबिक भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना होगा। अगर ट्रायल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होती है तो उसके बाद ही हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। उसके बाद शरजील इमाम के वकील तनवीर अहमद मीर ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।

याचिका में राजद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को आधार बनाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामलों में केस दर्ज नहीं करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि केंद्र सरकार जब तक राजद्रोह के मामले पर जब तक दोबारा विचार करेगी तब तक इस मामले में कोई नया एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजद्रोह के मामले में जो आरोपित हैं वे अदालतों में याचिका दायर कर जमानत की मांग कर सकते हैं। शरजील इमाम ने दो अलग-अलग एफआईआर के मामले में अंतरिम जमानत की मांग की है। एक एफआईआर जामिया यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण को लेकर है जबकि दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण को लेकर। एफआईआर में शरजील इमाम पर आरोप लगाया गया था कि उसने भड़काऊ भाषण दिए थे।

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 11 अप्रैल को शरजील की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 24 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में शरजील इमाम के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कड़कड़डूममा कोर्ट ने राजद्रोह समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया, जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी। इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया। यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था।

 

Check Also

कानपुर में 11वीं के छात्र ने पंखे से लटक कर दी जान..

kanpur,ब्यूरो। कानपुर जनपद के पनकी थाना क्षेत्र अंतर्गत सुंदर नगर में 11 वी के छात्र …