नई दिल्ली । पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने सेबी के उस आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में अपील की है, जिसमें बाजार निमायक ने कार्लाइल समूह के साथ प्रस्तावित 4,000 करोड़ रुपये के सौदे में शेयरधारकों के मतदान पर आगे बढ़ने से रोक दिया था।
नियामक ने कंपनी को निर्देश दिया था कि वह संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा करे।
इस सौदे के समाधान के लिए शेयरधारकों की वोटिंग 22 जून को होनी थी। नियामक ने कहा कि यह कंपनी के संविधान से बाहर की बात है।
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने सोमवार को शेयर बाजार को बताया, ‘‘कृपया ध्यान दें कि कंपनी ने 18 जून 2021 को सेबी द्वारा जारी पत्र के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष एक अपील दायर की है।’’
एक प्रॉक्सी एडवाजरी (बाहरी निवेश-परामर्शदात्री) कंपनी सहित कुछ हलकों से चिंता जताए जाने के बाद सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक की इस सौदे पर नजर है। इस सौदे के तहत अंतत: कार्लाइल समूह पंजाब नेशनल बैंक की अनुषंगी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नियंत्रण हासिल करेगा।
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