कर्फ्यू के दौरान किन लोगों को आने-जाने की अनुमति मिलेगी

नयी दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। उपमुख्मयंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि डीडीएमए की बैठक में सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली में शनिवार और ​रविवार को कर्फ्यू रहेगा। कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लगाए गए सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान इन लोगों को मिलेगी छूट:

अनिवार्य और आपात सेवाओं में शामिल अधिकारियों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर रात्रिकालीन कर्फ्यू और सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान आवाजाही की अनुमति रहेगी।

2. भारत सरकार, उसके स्वायत्त और अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को वैध पहचान पत्र मुहैया कराने पर आवाजाही की अनुमति रहेगी।

3 दिल्ली की सभी अदालतों के न्यायाधीशों और सभी न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, वकीलों, कानूनी परामर्शदाताओं और मामले की सुनवाई से जुड़े लोगों को वैध पहचान पत्र, सेवा पहचान पत्र, फोटो प्रवेश पास और अनुमति पत्र के साथ आवाजाही की अनुमति रहेगी।

4. विभिन्न देशों के राजनयिक कार्यालयों के अधिकारियों और संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को वैध पहचान पत्र मुहैया कराने पर आने जाने की अनुमति रहेगी।

5. चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मी, परा चिकित्सक और अस्पताल की अन्य सेवाओं के कर्मियों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर आने जाने की अनुमति रहेगी।

6. गर्भवती महिलाओं और इलाज करा रहे मरीजों तथा उनके परिचायक को वैध पहचान पत्र और चिकित्सक का पर्चा दिखाने पर आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।

 

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