बम की झूठी सूचना देने वाले आरोपी को जांच में शामिल होने का आदेश

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस को बम की झूठी सूचना देने वाले आरोपी को अदालत ने जांच में शामिल होने का आदेश दिया है। आरोपी ने अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। वहीं, पुलिस का कहना था कि बम होने की अफवाह फैलाने वाले को लेकर उसकी तलाश जारी है। इस पर अदालत ने कहा कि कोविड-19 के समय को देखते हुए आरोपी को आदेश दिया जा रहा है कि वह पुलिस की जांच में सहयोग करे।

कड़कड़डूमा स्थित अवकाशकालीन जज देवेंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी को कहा है कि जब भी पुलिस उसे पूछताछ के बुलाए वह हाजिर हो। साथ ही वह दिल्ली छोड़कर बाहर न जाए। वहीं, पुलिस का आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर कहना था कि वह इस मामले की जांच में जुटे हैं। आरोपी हाथ आएगा उसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। इस घटना को लेकर बहरहाल डीडी एंट्री की गई है। मुकदमा दर्ज नहीं है। पुलिस इस मामले में आरोपी से गहन पूछताछ करना चाहती है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह निर्णय दिया है।

पेश मामले में पिछले महीने नौ अप्रैल को दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में एक फोन गया था। फोन करने वाले ने दिल्ली में तीन जगह बम रखे होने की सूचना दी थी। पुलिस ने इस सूचना के आधार पर गहन छानबीन की लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला था। इसके बाद इस फोन को हॉक्स कॉल घोषित किया गया था। इस घटना को लेकर डीडी एंट्री की गई। पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। इधर आरोपी अपने आप को बेकसूर बताते हुए खुद अदालत पहुंच गया और अग्रिम जमानत की मांग की। आरोपी का कहना था कि जिस मोबाइल नंबर से कॉल की गई, वह उसी का है। लेकिन उसने यह फोन नहीं किए हैं।

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