दिल्ली कैंट दुष्कर्म : राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली कैंट के नांगल राया इलाके में नौ वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के परिवार की तस्वीर ट्विटर पर साझा करने के आरोप में उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। हालांकि, मामले में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर इंक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और दिल्ली पुलिस आयुक्त को भी नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। पीठ ने ट्विटर इंक को नोटिस जारी कर 30 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

इससे पहले, ट्विटर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैय्या ने पीठ को बताया था कि दुष्कर्म पीड़ित बच्ची के माता-पिता की तस्वीर से जुड़े राहुल गांधी के ट्वीट को हटा दिया गया था। साथ ही, कहा था कि ट्विटर की नीति के खिलाफ ट्वीट करने के चलते फिलहाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्विटर खाते को भी ब्लॉक कर दिया गया है। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को दोबारा से बहाल कर दिया गया है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मकारंद सुरेश म्हादेलकर की ओर से अधिवक्ता गौतम झा ने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर जावाब तलब करने का आग्रह किया। याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि पीड़िता के माता-पिता के साथ तस्वीर पोस्ट करके राहुल गांधी ने पॉक्सो कानून और बाल न्याय (संरक्षण एवं देखरेख) अधिनियम, 2015 का उल्लंघन किया है। कानूनी प्रावधानों के तहत यौन उत्पीड़न के तहत यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान सार्वजनिक करने पर प्रतिबंध है।

कांग्रेस नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए याचिका में आरोप लगाया गया कि वह (गांधी) दुर्भाग्यपूर्ण घटना से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे। गौरतलब है कि इस मामले में पीड़ित बच्ची के माता-पिता ने आरोप लगाया था कि दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पुराना नांगल गांव में एक श्मशान घाट के पुजारी ने दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर उसका शव जला दिया।

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