दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई करें राज्य : केन्द्र

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सभी राज्यों को दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष दलों का गठन करना चाहिए। यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि लोगों के कष्टों का व्यापार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

शीर्ष अदालत में दायर एक हलफनामे में केंद्र ने कहा कि भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने सभी राज्यों के औषधि नियंत्रकों को सूचित कर दिया है कि दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखें और कड़ी निगरानी रखने के साथ-साथ सख्त कार्रवाई भी करें।

शपथपत्र के अनुसार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए औषधि एवं प्रशासन कानून, आवश्यक वस्तु अधिनियम आदि संबंधित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई करें। क्योंकि, कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है। देशभर में अभी तक ऐसे 157 मामलों में कार्रवाई की गई है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करना और आरोपियों की गिरफ्तारी शामिल है।

Check Also

भये प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी…

The Blat News, [ Rishabh Tiwari]: आज अयोध्या सहित देश भर में श्री राम लला …