नई दिल्ली। टीकाकरण कराए होने के बावजूद चार अक्टूबर से भारत आने वाले ब्रिटिश नागरिकों को 10 दिन तक पृथक-वास में रहना होगा। टीका प्रमाणन पर भारत-ब्रिटेन के बीच जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि भारत ने देश आने वाले आने ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ जवाबी कदम उठाया है क्योंकि भारतीय टीकों को मान्यता नहीं देने पर ब्रिटेन के साथ विवाद सुलझ नहीं पाया है। सूत्रों ने कहा कि भारत का नया नियमन चार अक्टूबर से प्रभावी होगा और ब्रिटेन से भारत आने वाले सभी ब्रिटिश नागरिकों पर लागू होगा।
नियमों के मुताबिक ब्रिटेन के नागरिकों को यात्रा से 72 पहले तक आरटी-पीसीआर जांच भी करानी होगी चाहे उन्होंने टीकाकरण करावाया है या नहीं। आगमन पर भी ब्रिटिश नागरिकों को कोविड-19 संबंधी आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी।
सूत्रों ने कहा कि इसके बाद भारत आगमन के आठवें दिन फिर से आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। भारत आने वाले सभी ब्रिटिश नागरिकों को आगमन के बाद 10 दिनों के लिए घर पर या गंतव्य स्थल पर 10 दिन तक जरूरी पृथक-वास में रहना होगा।
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