नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा जिसमें सुजान आर. चिनॉय को मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (एमपी-आईडीएसए) का महानिदेशक नियुक्त किए जाने को चुनौती दी गई है।
मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने वकील सुभाष चंद्रन के.आर. की याचिका पर कैबिनेट की नियुक्ति समिति के निदेशक, कार्मिक लोक शकायत और पेंशन, एमपी-आईडीएसए और वर्तमान महानिदेशक को नोटिस जारी किया।
केंद्र की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सोलीसीटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा ने याचिका का विरोध किया और कहा कि नियुक्ति के दो वर्ष आठ महीने बाद इसे चुनौती दी जा रही है।
मुख्य न्यायाधीश पटेल ने कहा, ‘‘जवाब आने दीजिए। अगर यह निराशाजनक, अनुपयोगी मामला है तो फिर जुर्माना लगाया जाएगा।’’
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि ‘‘सार्वजनिक नियुक्ति’’ के लिए जरूरी नियमों का संस्थान ने पालन नहीं किया जो ‘‘कानून विरोधी काम है और इससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होता है।’’
याचिका में कहा गया कि वर्तमान महानिदेशक की नियुक्ति अवैध, स्वेच्छाचारिता है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।
मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।