नई दिल्ली । पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुन्दर अग्रवाल ने ईज आॅफ डूईंग बिजनस के तहत पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में फिल्म शूटिंग की नीति को अग्रिम स्वीकृति दे दी है। बता दें कि ईज आॅफ डूईंग बिजनस के अंतर्गत दिल्ली के सभी एजेंसियों के लिए भी फिल्म शूटिंग आॅनलाइन अनुमति हेतु ंिसंगल विंडो सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसकी नोडल एजेंसी दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम है। दिल्ली की विभिन्न एजेंसियों जैसे- दिल्ली ट्रेफिक पुलिस, ए.एस.आई, दिल्ली के सभी स्थानीय निकाय, डी.एम.आर.सी., रेलवे, डायल जी.एम.आर ग्रुप, इस्कोन आदि को इस सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। सभी जरूरी दस्तावेज, सुरक्षा शुल्क व अनुमति-शुल्क जमा कराने के बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम के प्रेस एवं सूचना निदेशालय द्वारा सात दिन के भीतर शूटिंग की आॅनलाइन अनुमति दी जायेगी। स्थायी समिति अध्यक्ष, बीर सिंह पंवार ने बताया कि नई नीति के अन्तर्गत पूर्वी निगम क्षेत्राधिकार में कहीं भी 75 हजार रुपये प्रतिदिन एवं एसएलएफ साइट गाजीपुर में शूटिंग के लिए 2 लाख रुपये प्रति दिन की दर का भुगतान करना होगा। इसके अलावा 25 हजार रुपये सिक्योरिटी राशि और 10 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में जमा कराने होंगे। उन्होंने बताया कि पहले पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में फिल्म शूटिंग की अनुमति देने की कोई नीति नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह पूर्वी दिल्ली नगर निगम के लिए राजस्व उत्पन्न करने का बढ़िया स्रोत तो होगा ही साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी डेली सोप/टीवी सीरियल्स फिल्म्स और वेब सीरीज आदि के माध्यम से पूर्वी निगम के अच्छे स्थानों को जनता के सामने लाने अच्छा माध्यम साबित होगा। निगमायुक्त, विकास आनंद ने बताया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में शूटिंग के लिए संरक्षित स्मारकों सहित सभी इमारतों और खुले क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके अन्तर्गत एएसआई, पूर्वी निगम के हेरिटेज भवन, फार्म हाउस, मॉल, अस्पताल, थिएटर आदि जैसी निजी संपत्तियां को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया के फिल्म शूटिंग के लिए आवदेक सभी नियमों और विनिमयों का पालन और शूटिंग के बाद साइट पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। यदि शूटिंग के दौरान पूर्वी निगम की संपत्तियों को किसी भी प्रकार के नुकसान एवं क्षति हुई तो इसके लिए आवेदक जिम्मेदार होगा और इसकी वसूली पूर्वी डीएमसी में जमा की गई जमानत राशि से की जायेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी पार्टी/संगठन के स्थान (स्थानों) की बुकिंग को अस्वीकार एवं रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।