प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार, जिले के प्राइवेट स्कूल शैक्षणिक सत्र 2021-22 में भी स्कूल फीस में वृद्धि नहीं कर सकते हैं।
डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेशन कमेटी (DRFC) के आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूलों को केवल मासिक आधार पर ही फीस लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं और किसी भी छात्र को तिमाही, छमाही या वार्षिक रूप से फीस का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
डीएम सुहास एल.वाई. की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई डीएफआरसी की एक बैठक के दौरान स्कूलों द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए वार्षिक फीस वृद्धि पर एक रिपोर्ट की समीक्षा की गई और अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श के दौरान यह निर्णय लिया गया।
आदेश में कहा गया है कि कमेटी ने वर्तमान महामारी की स्थिति और अन्य समग्र स्थिति की समीक्षा की है और सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए किसी भी तरह की फीस वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी और सभी स्कूलों को निर्देश दिया जाता है कि वे शैक्षणिक वर्ष 20-2021 के अनुसार ही फीस लें (जो शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 में ली जाने वाली फीस से अधिक नहीं है)।
आदेश में कहा गया है कि त्रैमासिक शुल्क या वार्षिक शुल्क से संबंधित मुद्दों के बारे में DFRC ने इस मामले पर चर्चा की है। स्कूलों को केवल मासिक आधार पर फीस लेने के लिए निर्देश दिया गया है और किसी भी छात्र को तिमाही या छमाही या वार्षिक रूप से फीस का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
इस संबंध में आदेश में सभी हितधारकों को सलाह दी गई है कि COVID-19 महामारी की स्थिति के कारण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का आह्वान अब भी जारी है और सभी स्कूलों को DFRC और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी जाती है।
आगे कहा गया है कि भविष्य में कोई भी आदेश, एडवाइजरी या नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ही लागू होगी और इसे डीएफआरसी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।