दिल्ली की अदालत ने भाजपा के पूर्व प्रवक्ता को दी जमानत


नई दिल्ली। दिल्ली की अदालत ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर सांप्रदायिक नारेबाजी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय को बुधवार को जमानत दे दी।

महानगर दंडाधिकारी उद्भव कुमार जैन ने पेशे से वकील उपाध्याय को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी। अदालत ने उपाध्याय की जमानत अर्जी लंबित होने के मद्देनजर मंगलवार को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

उल्लेखनीय है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी नारेबाजी करते दिखे। घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को मामला दर्ज किया था। बताया जा रहा है कि घटना रविवार की है जब जंतर मंतर पर ‘भारत जोड़ो आंदोलन’ द्वारा आयोजित प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे।

‘भारत जोड़ो आंदोलन’ की मीडिया प्रभारी शिप्रा श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदर्शन उपाध्याय के नेतृत्व में हुआ। हालांकि, उन्होंने मुस्लिम विरोधी नारे लगाने वालों से किसी प्रकार के संबंध से इनकार किया। उपाध्याय ने भी मुस्लिम विरोधी नारेबाजी की घटना में शामिल होने से इनकार किया।

वीडियो में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग भड़काऊ नारेबाजी करते हुए और मुस्लिमों को धमकी देते हुए नजर आए।

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