नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कर्नाटक के पूर्व मंत्री विनय कुलकर्णी को जमानत दे दी, जिन्हें पिछले साल नवंबर में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भाजपा कार्यकर्ता योगेश गौड़ा की हत्या में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था।
न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि कुलकर्णी को तीन दिनों के भीतर संबंधित निचली अदालत में पेश किया जाए और अदालत द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों के अधीन उन्हें जमानत दी जाए।
मामले की जांच कर रही सीबीआई की ओर से पेश वकील ने कुलकर्णी की जमानत याचिका का विरोध किया।
भाजपा के जिला पंचायत सदस्य गौड़ा की जून 2016 में कर्नाटक के धारवाड़ जिले में स्थित उनके जिम में हत्या कर दी गई थी। सितंबर 2019 में राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
सीबीआई ने पिछले साल नवंबर में धारवाड़ से कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलकर्णी को मामले के सिलसिले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
कुलकर्णी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने 2013 में धारवाड़ सीट जीती थी, लेकिन 2018 में जीत दोहरा नहीं सके थे जब भाजपा उम्मीदवार ने उन्हें विधानसभा चुनाव में हरा दिया था।
सीबीआई ने इससे पहले इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।