
मुजफ्फरनगर। आगामी त्योहारों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत संबंधित प्राधिकारी की अनुमति के बिना चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी।
अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमित सिंह के अनुसार आगामी त्योहारों मुहर्रम, रक्षा बंधन और जन्माष्टमी के मद्देनजर इलाके में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई गई है।
सिंह ने बताया कि इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है जो छह अक्टूबर तक जारी रहेगा।
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