नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दायर की गई जनहित याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई पब्लिक हित नहीं, बल्कि यह पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है।
याचिका में पहलगाम में आतंकी हमले का हवाला देते हुए दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। इसमें यह भी कहा गया था कि आतंकी हमलों के लिहाज से ऐसे संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएं।
इसके अलावा, याचिका में अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी किए जाने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको मामले की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। यह याचिका पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है, इसमें पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से भी सवाल किया। उन्होंने कहा, “इस तरह की याचिका आपने क्यों दाखिल की? आप चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ कोई आदेश जारी करें।”
कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने बीते 1 मई को पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को चेतावनी दी थी।
अदालत ने कहा था कि इस तरह की याचिका दाखिल करने से बचना चाहिए।