चंडीगढ़। हरियाणा के हजारों टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) शिक्षकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। सरकार ने एक बड़े नीतिगत बदलाव के तहत इनका अनुबंध 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है और इन शिक्षकों को ड्यूटी से हटाने के पिछले आदेश को निरस्त कर दिया है।
क्या है पूरा मामला?
1 अप्रैल 2025 को हरियाणा के सरकारी स्कूलों में एचकेआरएन (हरियाणा कौशल रोजगार निगम) के तहत कार्यरत टीजीटी शिक्षकों को सरप्लस कर ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया था।
इससे न केवल टीचर बल्कि छात्र, अभिभावक और कर्मचारी भी परेशान हैं।
अब क्या बदलाव हुआ है?
शिक्षा निदेशालय की ओर से हर जिले के मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार सरप्लस के कारण बर्खास्त किए गए टीजीटी अनुदेशक अब उसी संस्थान में दोबारा अध्यापन करेंगे, जहां वे पहले कार्यरत थे। अब उनका अनुबंध 31 मार्च 2026 तक चलेगा।
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