अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिकों से अपना पंजीकरण कराने को कहा है। प्रशासन ने कहा है कि 30 दिनों से ज़्यादा समय तक अमेरिका में रहने वाले विदेशी नागरिकों को सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा। इतना ही नहीं, प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर विदेशी नागरिक ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल भी हो सकती है।
होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने शनिवार को कहा, ‘अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के साथ पंजीकरण कराना होगा। अनुपालन न करना जुर्माना और कारावास से दंडनीय अपराध है।
DHS ने चेतावनी दी कि अगर विदेशी नागरिक पंजीकरण नहीं कराते या स्व-निर्वासन नहीं करते, तो उन्हें तुरंत निर्वासित कर दिया जाएगा और उन्हें पहले से अपने मामले व्यवस्थित करने का कोई मौक़ा नहीं दिया जाएगा।
इसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति 30 दिनों से अधिक समय तक स्व-निर्वासन का अंतिम आदेश प्राप्त करता है, तो उस पर प्रतिदिन 998 अमेरिकी डॉलर (लगभग 85,924 रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा।