महाराष्ट्र सरकार ने 11 जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में छूट की अनुमति देने का जारी किया आदेश

मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने कहा कि मंगलवार से मुंबई में सभी आवश्यक और गैर-जरूरी दुकानें रोजाना रात 10 बजे तक खुली रह सकती हैं, जबकि शहर में शाम 4 बजे तक रेस्तरां को 50% बैठने की क्षमता पर संचालित करने की अनुमति होगी।

राज्य सरकार ने सोमवार को पुणे, कोल्हापुर, सतारा, सांगली जैसे 11 जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में इसी तरह की छूट की अनुमति देने के आदेश जारी किए हैं। प्रतिबंधों में ढील मंगलवार से लागू होगी।

इस बीच, महाराष्ट्र ने सोमवार को 4,869 मामले दर्ज किए, जिससे इसकी संख्या 6,315,063 हो गई। इसने 90 लोगों की मौत की सूचना दी, जिससे आंकड़ा 133,038 हो गया। सक्रिय मामले 75,303 थे।

अब तक, मुंबई की दुकानें केवल कार्यदिवसों में शाम 4 बजे तक ही खुलती थीं। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के सोमवार शाम के आदेश के अनुसार, मेडिकल की दुकानों को दिन-रात खुले रहने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा, बीएमसी ने अपने आदेश में कहा कि रेस्तरां सभी दिनों में शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे।

मुंबई नागरिक निकाय ने तैराकी और अन्य खेलों को छोड़कर सभी इनडोर और आउटडोर खेल गतिविधियों की भी अनुमति दी, जहां निकट शारीरिक संपर्क की आवश्यकता होती है। बीएमसी ने निर्दिष्ट समय के दौरान फिल्म और टेलीविजन धारावाहिकों की शूटिंग की भी अनुमति दी।

नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल द्वारा जारी आदेश के अनुसार उपरोक्त छूटों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों का पूर्व के आदेश के अनुसार पालन करना होगा।

मॉल और थिएटर बंद रहेंगे, लोकल ट्रेनें केवल आवश्यक सेवाओं में कर्मचारियों के लिए खुली रहेंगी और निजी कार्यालय आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, सप्ताह के दिनों में शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। सार्वजनिक मैदान और पार्क सभी दिन सुबह 5 बजे से 9 बजे के बीच खुले रहेंगे।

 

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