तृणमूल नेता अराबुल को हाई कोर्ट से मिली जमानत

कोलकाता । कलकत्ता हाई कोर्ट ने हत्या के मामले में गिरफ्तार तृणमूल नेता अराबुल इस्लाम को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी और न्यायमूर्ति प्रसेनजीत विश्वास की खंडपीठ ने मंगलवार को उसे जमानत दे दी। बारुईपुर के विजयगंज में आईएसएफ कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में उसे मंगलवार को जमानत मिल गई। इससे पहले अराबुल को नौ अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है। भांगड़ का पूर्व विधायक अब जेल से रिहा होंगे।

अराबुल को आठ फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। तृणमूल नेता पर हत्या के अलावा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आग्नेयास्त्रों से सामूहिक हमला करने की धाराएं लगाई गई हैं। इससे पहले अराबुल जमानत के लिए बारुईपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में गए। वहां उन्होंने कहा था कि उसका लंबे समय से घर पर ही इलाज चल रहा था। उसके वकील ने कहा था कि अराबुल बीमार हैं। उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि पुलिस ने कहा था कि, उन्हें जांच के उद्देश्य से अराबुल को अपनी हिरासत में रखना होगा। इसके बाद अराबुल ने पुलिस के खिलाफ शिकायत लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने आरोप लगाया कि एक मामले में गिरफ्तार करने के बाद भी पुलिस ने उसे दो और मामलों में फंसा दिया है।

Check Also

शासन-प्रशासन पर पूरा भरोसा है कि उपद्रवकारी बक्शे नहीं जाएंगे

हाथरस। हाथरस त्रासदी पर सवालों से घिरे सूरजपाल उर्फ भोले बाबा आखिरकार आज मीडिया के …