
नई दिल्ली । सरकार ने कहा है कि अदालतों में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने और छोटे मामलों के जल्द निपटारे के लिए देश में ज्यादा लोक अदालतों की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। लोकसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब में विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “लोक अदालतें जनसाधारण को उपलब्ध एक महत्वपूर्ण विवाद समाधान तंत्र है। इसके जरिये सौहार्दपूर्ण तरीके से विभिन्न पक्षों के बीच समझौता करवाया जाता है।” श्री रिजिजू कहा, “देश में फिलहाल 365 स्थायी लोक अदालतें हैं। इसके अलावा विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा अस्थायी लोक अदालतें भी आयोजित की जाती है। जून 2020 से मई 2021 तक 4.42 लाख मामले लोक अदालतों के माध्यम से निपटाए गए हैं।” उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान पिछले वर्ष जून में पारंपरिक तरीकों के अलावा लोक अदालतों को वर्चुअल मंच से भी जोड़ा गया है।
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