ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी पर हाईकोर्ट ने लगाया हर्जाना


लखनऊ । हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी पर 25 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। कम्पनी ने मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत मुआवजा देने के लिए जिला रिव्यू कमेटी के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायालय ने कहा कि करार में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद इंश्योरेंस कम्पनी मुआवजे की रकम न अदा कर, आदेश को चुनौती दे रही है। यदि ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई की गई तो उक्त बीमा योजना के तहत किया गया किसी भी दावे का निपटारा नहीं हो पाएगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की याचिका पर पारित किया। याची कम्पनी ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला रिव्यू कमेटी, अम्बेडकर नगर द्वारा पारित 15 जून 2020 के आदेश को चुनौती दी थी। उक्त आदेश के जरिये कमेटी ने उक्त बीमा योजना के तहत एक मृतक के आश्रितों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। याची पक्ष का कहना था कि 45 दिनों में मृतक के आश्रितों ने आय प्रमाण पत्र नहीं जमा किया। लिहाजा उन्हें मुआवजा पाने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने याचिका पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा कि याची कम्पनी द्वारा बीमा योजना के तहत किये गए करार में स्पष्ट उल्लेख है कि जिला रिव्यू कमेटी का आदेश अंतिम होगा। कम्पनी कमेटी के आदेश को मानने के लिए बाध्य होगी व एक माह में आदेश का अनुपालन करते हुए, मुआवजे का चेक जिलाधिकारी के समक्ष जमा कर देगी जिसे जिलाधिकारी लाभार्थी को प्रदान करेंगे। न्यायालय ने कहा कि करार में यह भी स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है कि अपूर्ण दस्तावेजों की दशा में भी कमेटी का निर्णय अंतिम और कम्पनी के लिए बाध्यकारी होगा। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने याची कम्पनी पर हर्जाना लगाने के साथ-साथ एक माह में मुआवजे की रकम के भुगतान का भी आदेश दिया है।

Check Also

शाकिब ने टी20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लिया, कानपुर में भारत के खिलाफ हो सकता है उनका आखिरी टेस्ट

कानपुर । बांग्लादेश के हरफनमौला खिलाड़ी शाकिब अल हसन ने गुरुवार को टी20 क्रिकेट से …