Author : Rishabh Tiwari
कानपुर। कानपुर में महिला के घर को आग लगा देने के मामले में चर्चा में आए समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर पुलिस ने अब गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं जाजमऊ पुलिस ने सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। जिसमें इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटा वाला मोहम्मद शरीफ के नाम हैं। इन सभी लोगों पर दूसरे की जमीनों पर कब्जा करने, जमीन से बेदखल करने और लोगों को जमीनों को गलत तरीके से हासिल करने के आरोप हैं।

ये भी जानें
वहीं सपा विधायक को बांग्लादेशी नागरिक को फर्जी भारतीय नागरिकता दिलाने समेत समेत प्लॉट विवाद, आगजनी व फर्जी आधारकार्ड से हवाई यात्रा करने के विभिन्न मामलों में कानपुर से स्थानांतरित कर महराजगंज जिला कारागार में शिफ्ट किया गया है। वहीं जाजमऊ पुलिस ने सपा विधायक समेत पांच अन्य लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कारवाई में तीन और मुकदमे दर्ज किए हैं। सपा विधायक के मुकदमों की विवेचना के दौरान उन पर उत्तर प्रदेश गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम और ड्यूटी के दौरान पुलिस उपनिरीक्षक से अभद्रता, बदसलूकी, दुर्व्यवहार करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए अराजक परिस्थिति उत्पन्न करने के संबंध में भी मामले दर्ज किये गये हैं।
लगे और भी आरोप
वहीं इरफ़न सोलंकी पर लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत इरफान सोलंकी, हाजी वसी, शाहिद लारी व कमर आलम पर दुर्गा विहार जाजमऊ निवासी विमल कुमार की ओर से जमीन पर कब्जा कर लेने, बाउंड्री वाल गिरा देने, फर्जीवाड़ा करते हुए रंगदारी मांगने, गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने व केडीए की जमीन पर कब्जा करने के आरोप में हैं।

गंभीर आरोपों में फंसे
विधायक इरफान सोलंकी द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक राजीव कुमार और उनकी टीम के साथ ड्यूटी के दौरान अभद्रता, बदसलूकी, दुर्व्यवहार किये जाने तथा कार्य में बाधा डालते हुए अराजक परिस्थिति निर्मित किये जाने के संदर्भ में है। इस संदर्भ में पुलिस थाने में उपनिरीक्षक राजीव कुमार के द्वारा दिनांक 21 अगस्त 2021 को जीडी में तस्करा भी डाला गया और इसे थाना प्रभारी तथा उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया गया।मामले में लॉकडाउन के समय की इस घटना का वीडियो भी उपलब्ध कराया गया। यह वीडियो इंटरनेट मीडिया में भी काफी प्रसारित हुआ जिसमें पूरा घटनाक्रम स्पष्ट है। इस विषय का संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी ग्वालटोली द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसकी स्वतंत्र जांच अन्य थाने से कराई जाएगी।
इन्होंने ये बताया
जाजमऊ थाने में मुकदमा अपराध संख्या 156/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत बनाम, इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटे वाला, मोहम्मद शरीफ व शौकत अली को आरोपित बनाया गया है। – आनंद प्रकाश तिवारी (संयुक्त पुलिस आयुक्त)
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