बैंकों के लिए नए टीडीएस प्रावधानों पर जल्द ही स्पष्टीकरण परिपत्र : सीबीडीटी चेयरमैन

 

द ब्लाट न्यूज़ । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जल्द ही विभिन्न पक्षों, विशेष रूप से बैंकों के लिए नए टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) प्रावधानों के लागू होने की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के लिए एक परिपत्र जारी करेगा।

ये टीडीएस प्रावधान किसी व्यवसाय या पेशे में मिले लाभ या पूर्व शर्तों से संबंधित हैं।

सीबीडीटी के चेयरमैन नितिन गुप्ता ने कहा कि बोर्ड इस विषय पर एक आधिकारिक परिपत्र जारी करेगा, जिसमें एकमुश्त निपटान (ओटीएस) जैसे मुद्दे शामिल हैं, जिनका सामना बैंक कर रहे हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाता है।

उन्होंने बृहस्पतिवार को एक बातचीत के दौरान कहा, ‘‘हम स्थिति स्पष्ट करेंगे, जो संबंधित पक्षों के लिए मददगार होगी। हम बहुत जल्द एक स्पष्ट परिपत्र के साथ सामने आएंगे।’’

गुप्ता ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 194आर के तहत आने वाले सभी मुद्दों को आगामी परिपत्र में स्पष्ट किया जाएगा।

सीबीडीटी ने जून में आयकर अधिनियम में नई शामिल की गई धारा 194आर के लागू होने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए थे। इस धारा को लेकर बैंक क्षेत्र को अपने व्यवसायों और संचालन के संबंध में कुछ चिंताएं थीं।

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