खाद्यान्न वितरण निर्धारित मूल्य की दर से होगा : जिला पूर्ति अधिकारी

 

द ब्लाट न्यूज़ । उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ के निर्देश के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जुलाई, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों में निर्धारित मूल्य गेहूं-रू0 02/- प्रति किग्रा तथा चावल-रू0 03 प्रति किग्रा० की दर से माह अगस्त, 2022 में दिनांक 25.08.2022 से 31.08.2022 के मध्य कराया जायेगा। उक्त खाद्यान्न के साथ अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह जून, 2022 के सापेक्ष 01 किग्रा0 चना 01 किग्रा० आयोडाइज्ड नमक एवं 01 लीटर रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल निःशुल्क प्राप्त होगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्रा० चावल (कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न) तथा पात्र गृहस्थी

कार्डधारकों को यूनिट के अनुसार प्रति यूनिट 02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा0 चावल प्राप्त होगा। अतः जनपद के समस्त कार्डधारक उचित दर दुकानों से उक्तानुसार खाद्यान्न, चना, आयोडाइज्ड नमक एवं रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल निःशुल्क प्राप्त करें। जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार दुकान खोलकर आवश्यक वस्तुओं का नियमानुसार वितरण कार्डधारकों में करना सुनिश्चित करें तथा अपनी दुकान के अग्र भाग पर कम से कम तीन स्थानों पर चना, नमक एवं रिफाइण्ड ऑयल के निःशुल्क वितरण की सूचना प्रदर्शित करें। समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में निरन्तर भ्रमण कर वितरण पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखें।

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