धोखाधड़ी की आरोपी बुजुर्ग महिला को जमानत

 

द ब्लाट न्यूज़ । दिल्ली उच्च न्यायालय ने धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार 77 वर्षीय महिला को जमानत दे दी है। उसे कनाडा से लौटने पर गिरफ्तार किया गया था। वह 31 मई, 2022 से न्यायिक हिरासत में है। यह मामला 3 करोड़ 80 लाख रुपये में संपत्ति बेचने के समझौते में 37 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला की अवकाशकालीन पीठ ने भगवती शर्मा को 50 हजार रुपये के मुचलके और इतने ही रुपये मूल्य के जमानती की शर्त पर जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता एक 77 वर्षीय विधवा है, जो 31 मई, 2022 से न्यायिक हिरासत में है। उन्होंने तर्क दिया कि दीवानी प्रकृति के विवाद को आपराधिक रंग दिया गया है। अपनी बेटी के साथ कनाडा में रहने वाली आरोपी को उसके भारत आने पर गिरफ्तार किया गया है। याचिकाकर्ता वर्ष 2017 से टोरंटो (कनाडा) में रह रही है। उसे वर्तमान प्राथमिकी के बारे में कोई सूचना या जानकारी नहीं थी। प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता ने 18 अक्तूबर, 2016 को आवेदक के साथ तीन करोड़ 80 लाख रुपये में संपत्ति बेचने का समझौता किया था। अग्रिम राशि के तौर पर 37 लाख रुपये दिए गए थे, लेकिन इसके बाद महिला ने कोई संपत्ति खरीद-फरोख्त नहीं की और न ही रकम लौटाई। उच्च न्यायालय ने बहरहाल महिला को जमानत दे दी है।

 

 

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