द ब्लाट न्यूज़ । उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने में मदद करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही संबंधित थाना प्रभारी को कहा कि पीड़िता का गर्भपात कराने के बाद, डीएनए जांच के लिए नमूने संरक्षित किए जाएं।
जस्टिस जसमीत सिंह ने नाबालिग की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में नाबालिग ने आरोपी को गिरफ्तार करने और गर्भपात की इच्छा जाहिर की थी। पीड़िता के वकील ने न्यायालय से कहा कि उनकी मुवक्किल गर्भपात कराना चाहती है, लेकिन पुलिस मदद नहीं कर रही। इसके बाद न्यायालय ने सुल्तानपुरी थाने के एसएचओ को पीड़िता को गर्भपात कराने में मदद करने का आदेश दिया। साथ ही थाना प्रभारी को भ्रूण का नमूना डीएनए जांच के लिए संरक्षित रखने का आदेश दिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 17 मई को दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था।
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