कल से पुराने वाहनों पर दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने पर लगेगी 8 गुना फीस

Author : Rishabh Tiwari

कानपुर। कानपुर में एक अप्रैल से पुराने वाहनों की फिटनेस रजिस्ट्रेशन फीस व टैक्स बढ़ जाएंगे 15 वर्ष पुराने वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने पर 8 गुना फीस देनी होगी। केंद्रीय मोटरयान नियम 2021 में किया गया संशोधन एक अप्रैल से लागू में लाया जाएगा।

 

आरटीओ कार्यालय कानपुर फोटो : द ब्लाट
           आरटीओ कार्यालय कानपुर फोटो : द ब्लाट


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से वाहनों के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण फिटनेस फीस बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर सभी प्रदेश सरकारों को भेजा जो गया था अब इसे अमल में लाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है 15 वर्ष पुराने निजी व कमर्शियल वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना काफी महंगा हो जाएगा अभी 15 वर्ष पुरानी निजी कार के दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की फीस 600 कमर्शियल की फीस 1000 15 वर्ष पुराने दो पहिया वाहन की फीस 300 अब कार का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने पर लगभग 4800 फीस देनी होगी। इसके साथ ही ग्रीन टैक्स भी देना होगा दो पहिया वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1400 रुपए फीस और ग्रीन टैक्स देना होगा वाहनों की फिटनेस फीस में भी कई गुना बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में निजी आठ सीटर कार की फिटनेस फीस फीस ₹600 टैक्सी की ₹800 भारी वाहन की 1200 रुपए है।


एआरटीओ, प्रशासन सुधीर कुमार वर्मा ने बताया कि पुराने वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के नए नियम एक अप्रैल से लागू किया जाएगा 15 वर्ष पुराने वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने पर अधिक फीस देनी होगी फिटनेस व टैक्स जैसी फीसो में भी बढ़ोतरी हुई है।

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