अदालत ने लूट के आरोपी छात्र को सुधरने के लिए दी जमानत…

द ब्लाट न्यूज़ । लूट के आरोपी ग्याहरवीं कक्षा के छात्र को अदालत ने जमानत दे दी है। आरोपी की उम्र 18 साल है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस के मुताबिक आरोपी की पूर्व में किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता नहीं रही है। ऐसे में उसकी कम उम्र और सुधार की संभावना के मद्देनजर जमानत याचिका मंजूर की जा रही है।

कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील चौधरी की अदालत ने आरोपी साहिल को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतने ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर जमानत दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपी बहुत कम उम्र का है। अभी वह बालिग हुआ है। उसमें सुधार की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। लिहाजा, अदालत इसी उम्मीद से आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे रही है कि वह खुद में सुधार लाएगा।

पुलिस की तरफ से अदालत को बताया गया था कि आरोपी दिल्ली के सरकारी स्कूल में ग्याहरवीं कक्षा में पढ़ रहा है। अदालत ने इस तथ्य पर गौर किया है। पेश मामले में आरोप है कि छात्र ने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर 20 फरवरी 2022 को एक व्यक्ति से मोबाइल, पर्स और नकदी लूट ली थी। साथ ही पीड़ित की पिटाई भी की थी। इस घटना के बाद आरोपी को 22 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया गया गया था। तभी से वह न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल फोन बरामद किया था। हालांकि पुलिस का कहना था कि पीड़ित का पर्स और नकदी बरामद नहीं हुई।

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