द ब्लाट न्यूज़ । दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हुए आईईडी विस्फोट के मामले में आरोपी वैज्ञानिक भारत भूषण कटारिया के खिलाफ पटियाला हाउस स्थित मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष एक हजार 40 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया है। पुलिस ने दावा किया है कि उसके पास आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। इस मामले में घटना के आठ दिन बाद 17 दिसंबर 2021 को आरोपी भारत भूषण कटारिया को गिरफ्तार किया गया था।
यह घटना नौ दिसंबर 2021 को रोहिणी अदालत में घटित हुई थी। अदालत के कोर्ट नंबर 102 में तब अचानक विस्फोट हो गया था, जब मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रीतु राज नियमित सुनवाई कर रहे थे। मामले की संवेदनशीलता, प्रकृति और महत्व को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उत्तरी रेंज और एसटीएफ को घटना की जांच सौंपी गई थी। आरोपपत्र में कहा गया है कि जांच के दौरान 150 से अधिक कैमरों की सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया था। साथ ही घटना के दिन अदालत परिसर में प्रवेश करने वाले एक हजार से अधिक वाहनों का सत्यापन और अधिवक्ताओं, वादियों, पुलिसकर्मियों व पिछले आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों समेत सैकड़ों व्यक्तियों से पूछताछ की गई थी। इसके बाद जांच टीम आरोपी की पहचान करने में सफल रही थी।
पुलिस के मुताबिक, जांच से पता चला कि आरोपी भारत भूषण कटारिया ने अदालत में नौ दिसंबर को एक रिमोट ट्रिगर का उपयोग करके जानबूझकर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) रखा था, जिसे बाहर से ट्रिगर कर दिया। आरोपी का मकसद अपने प्रतिद्धंदी अमित वशिष्ठ को मारना था। आरोपपत्र में कहा गया है कि आरोपी ने अपने जघन्य कृत्य से न्यायाधीश, अदालत के कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और अन्य वादियों समेत अदालत में मौजूद व्यक्तियों के जीवन को खतरे में डाला। पुलिस का दावा है कि इस मामले की जांच पूरी तरह पेशेवर और वैज्ञानिक तरीके से की गई। पुलिस ने यह भी कहा है कि मामले में जांच अभी जारी है और आवश्यक समझे जाने पर पूरक आरोपपत्र भी दायर किया जा सकता है।