नई दिल्ली । राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा है कि वह जल-मल शोधन संयंत्रों का संचालन करने वाले ठेकेदारों को रख-रखाव शुल्क का समय पर भुगतान करने के संबंध में स्थानीय निकायों को निर्देश जारी करें। अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पंजाब को निर्देश दिया कि वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति की सिफारिशों के आधार पर सुधारात्मक कदम भी उठाए। पीठ ने कहा, ‘‘उक्त सिफारिशों के आधार पर पंजाब के मुख्य सचिव संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर सकते हैं। हम निगरानी समिति से अनुरोध करते हैं कि वह क्रियान्यवयन की निगरानी जारी रखे और सुनवाई की अगली तारीख 30 सितंबर, 2021 से पहले स्थिति रिपोर्ट ईमेल से सौंपे।’’ अधिकरण ने पंजाब जलापूर्ति और जल-मल बोर्ड को निर्देश दिया कि वह जलालाबाद, अबोहर, तलवंडी भाई, जीरा, मखु, मोगा, धरमकोट, फिरोजपुर, गिदरबाहा, मलौट और श्री मुक्तसर साहिब में जल-मल शोधन संयंत्रों का संचालन करे।
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