दोषी सौतेली मां को उम्रकैद की सजा

 

बांदा। बांदा जिला की एक विशेष अदालत ने 17 साल की लड़की की हत्या करने का दोषी पाए जाने पर उसकी सौतेली मां को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

जिले के सहायक शासकीय अधिवक्ता जावित्री प्रसाद विश्वकर्मा ने शनिवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एससी/ एसटी एक्ट) के विशेष न्यायाधीश बलराज सिंह की अदालत ने दोषी ममता को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अदालत ने तीन जनवरी 2013 की रात नेहा (17) की डंडे से पीट-पीटकर हत्या करने के बाद शव केन नदी में फेंके जाने के मामले में मृतका की सौतेली मां ममता को दोषी पाया।

विश्वकर्मा ने बताया कि यह घटना बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में घटी थी। दोषी ठहरायी गयी महिला घटना के बाद से ही जेल में है।

नेहा के पिता मुन्नालाल वर्मा ने पहली पत्नी मंजू की मौत के बाद ममता से दूसरी शादी की थी। शादी के कुछ दिन बाद मुन्नालाल की हत्या हो गयी थी। नेहा और उसकी सौतेली मां ममता एक साथ आवास विकास कॉलोनी में किराए के कमरे में रहती थीं।

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