सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के पारस्परिक तबादले की सूची बुधवार को जारी हो सकती है। इसमें एक वर्ष की सेवा अवधि वाली शिक्षिकाओं व तीन वर्ष की सेवा अवधि वाले शिक्षकों के भी तबादले हो सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की विशेष सचिव डॉ. काजल ने महानिदेशक विजय किरन आनंद को पत्र लिख कर कहा है कि सेवा अवधि वाला नियम पारस्परिक तबादले में लागू नहीं होता। पारस्परिक तबादले के लिए लगभग 11 हजार शिक्षकों ने आवेदन किया है।
डॉ. काजल ने कहा है कि पारस्परिक तबादलों की प्रक्रिया अंतरजनपदीय तबादले के सेवा अवधि वाले बिन्दु से बाहर है। सेवा अवधि के बिन्दु पर शासन में मंथन किया गया और कानूनविदों की राय ली। इस पर सामने आया कि पारस्परिक तबादले में किसी भी जिले में शिक्षक की कमी नहीं होगी क्योंकि उस पद पर दूसरा शिक्षक पहुंचेगा। इसलिए इसे सेवा अवधि वाले नियम से मुक्त रखा जाए।
अंतरजनपदीय तबादले में हाईकोर्ट ने सेवा अवधि पर नया फैसला सुनाया था और पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले पुरुष शिक्षकों और दो वर्ष की अवधि पूरी करने वाली महिला शिक्षकों के तबादले करने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक राज्य सरकार ने 31 दिसम्बर को 21695 शिक्षकों के तबादले किए थे जबकि पहले सरकार ने लगभग 45 हजार शिक्षकों के तबादले की सूची तैयार की थी।
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