मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा की परेशानी लगातार बढ़ती ही जा रही है. जेल ही हवा खा रहे राज कुंद्रा को चारों ओर से झटके लग रहे हैं. अब राज कुंद्रा के लिए एक बड़ा झटका लगा है. दरअसल, एक सेशन कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र साइबर पुलिस द्वारा गत वर्ष नवंबर में कुछ ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों पर कथित रूप से पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाने के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका (ABA) को खारिज कर दिया है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राज कुंद्रा के वकील सुनील कुमार शर्मा और विनायक तारे ने मंगलवार को कोर्ट में इस मामले में तर्क दिया था कि उनके खिलाफ हॉटशॉट्स ऐप पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाने के लिए पहले से ही एक केस दर्ज है, इसलिए उन्हें फिर से इसी तरह के अपराध के लिए अरेस्ट नहीं किया जा सकता है. हालांकि, कोर्ट ने उनके ABA को खारिज कर दिया. महाराष्ट्र साइबर पुलिस की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील शंकर इरांडे ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की. यानी कि स्पष्ट है राज कुंद्रा की जमानत याचिका पर मुंबई की सत्र अदालत ने भी रोक लगा दी है.
बता दें कि गत वर्ष (2020) महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने कथित तौर पर अश्लील सामग्री दिखाने के लिए कई ओटीटी प्लेटफार्मों और वेबसाइटों के डायरेक्टर व मालिकों के खिलाफ केस दर्ज किया था. इस समय कई बड़े नाम निशाने पर आए थे. उस समय एक रिटायर्ड अधिकारी ने ये शिकायत दर्ज करवाई थी, जिन्होंने अपनी शिकायत में कई OTT प्लेटफार्मों का नाम लिया था. इतना ही नहीं इस मामले में अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा ने भी अपना बयान दर्ज कराया था.
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