नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े जांच के तहत अवंता समूह की 678 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की भूमि संपत्तियं जब्त की हैं। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) कानून के तहत की गई है।
केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को जारी एक बयान में बताया कि गौतम थापर के स्वामित्व और नियंत्रण वाली अवंता समूह की विभिन्न कंपनियों से संबंधित हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में स्थित भूमि के रूप में 678.48 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से पीएमएलए के तहत कुर्क किया गया है। जांच एजेंसी ने इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया था।
ईडी ने कहा कि अवंता समूह की अचल-संपत्तियां जब्त करने की ये कार्रवाई कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी की जांच का हिस्सा है, जो एसबीआई की शिकायत से जुड़ा हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में पहले एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद ईडी ने यह कार्रवाई की है।
The Blat Hindi News & Information Website