सरकारी भूमियों/सम्पत्तियों को खुर्द-बुर्द कर वित्तीय क्षति पहुॅचाने वाले राजस्व कर्मियो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी :- जिलाधिकारी

हरदोई(लक्ष्मीकान्त पाठक) अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया है कि शासकीय दायित्वों के निवर्हन में लापरवाही एवं अविधिक कृत्यों के दृष्टिगत राजस्व कर्मियों के विरूद्ध वृहद दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है, जिसमें नगर पंचायत कछौना पतसेनी के राजस्व ग्राम पतसेनी के गाटा संख्या 2030, 1714 एवं 1793 पर किये गये अविधिक आवास स्थल आवंटन में दोषी तत्कालीन लेखपाल तहसील सण्डीला सम्प्रति राजस्व निरीक्षक तहसील बिलग्राम रमाकान्त शुक्ल के विरूद्ध वृहद दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए दो वेतन वृद्धियाॅ स्थायी रूप से रोकने के आदेश प्रदान किये गये है।
उन्होने बताया है कि अधिकार क्षेत्र से इतर नगर पंचायत कछौना पतसेनी की अधिकारिता की भूमि का आवंटन प्रस्ताव प्रस्तुत कर स्वीकृत कराये जाने के दोषी होने के कारण इनके विरूद्ध उप जिलाधिकारी सण्डीला के माध्यम से प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी गयी है। इसी प्रकार मा0 मुख्यमंत्री के प्राथमिकता के महत्वपूर्ण बिन्दुओं यथा आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ, मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, शादी अनुदान व महत्वूपर्ण समाधान दिवस के सन्दर्भो को अनावश्यक रूप से लम्बित रखना, निस्तारण में रूचि न लेना, डयूटी में लापरवाही करना एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का पालन न करने के लिये राजस्व निरीक्षक सुबोध शुक्ला, तहसील सण्डीला के विरूद्ध वृहद दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए एक वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोकने के आदेश प्रदान किये गये है।
उन्होने बताया है कि जिलाधिकारी द्वारा यह भी निर्देश दिये गये है कि किसी राजस्व कर्मचारी द्वारा सरकारी भूमियों/सम्पत्तियों को खुर्द-बुर्द कर वित्तीय क्षति पहुॅचाने की कोशिश की जाती है तो उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के अतिरिक्त प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कराकर विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा शासनादेश में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का भी निर्णय लिया जायेगा